तथापि बैंकों द्वारा योजना में अभिदान करना बंद कर दिए जाने के कारण ऋण गारंटी की योजनाएं अप्रचलित हो गईं।
2.
यह फार्म उन अभिदाताओं के होते हैं जिन्हें सा. भ.नि में अनिवार्य रूप से अभिदान करना होता है तथा ये 3 महीने पहले जमा कराए जाने चाहियें ।
3.
इसका उद्देश् य उद्योग को रुपया और विदेशी मुद्रा ऋणों के जरिए वित् तीय सहायता प्रदान करना, औद्योगिक फर्मों के स् टॉकों शेयरों बाण् डों, ऋणपत्रों के निर्गम की हामीदारी / उनमें अभिदान करना, आदि है।